Edited By Vatika,Updated: 02 Apr, 2024 12:49 PM
शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में युवक बरी
चंडीगढ़: शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में जिला अदालत ने खरड़ निवासी मुनीष कुमार को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया। पीड़िता ने अदालत में अपने बयान बदल दिए थे। उसने कोर्ट में कहा कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
मलोया थाना पुलिस ने 3 जुलाई, 2021 को 24 वर्षीय पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। वह आरोपी मुनीष के कार्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत थी। बाद में आरोपी ने उसे अपनी देखभाल करने को लेकर नियुक्त किया और उसके करीब आना शुरू कर दिया। आरोप था कि मुनीष ने बताया कि वह अपनी पत्नी से नाखुश है और उससे शादी करना चाहता है। उसने आरोप लगाया था कि मुनीष ने शादी का झांसा देकर कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अप्रैल, 2021 में आरोपी ने ऑफिस से हटा दिया और दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
कुछ समय बाद जीरकपुर में कपड़े की दुकान पर नौकरी करने लगी। इस दौरान उसकी तबीयत खराब हुई। जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया था।