Edited By Vatika,Updated: 29 Dec, 2019 10:52 AM
पंजाब सरकार ने 2 प्राइवेट बिजली कंपनियों की तरफ से दायर पटीशन का निपटारा करते हुए पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) को जो जुर्माना किया था, उस जुर्माने के निकले नतीजे में से पंजाब सरकार को 300 करोड़ की कमाई उपभोक्ताओं के पास से होने जा रही...
चंडीगढ़/पटियाला: पंजाब सरकार ने 2 प्राइवेट बिजली कंपनियों की तरफ से दायर पटीशन का निपटारा करते हुए पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) को जो जुर्माना किया था, उस जुर्माने के निकले नतीजे में से पंजाब सरकार को 300 करोड़ की कमाई उपभोक्ताओं के पास से होने जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में पावरकॉम को 2800 करोड़ रुपए जुर्माना किया था। इस जुर्माने में से हिसाब करके पावरकॉम ने 1423.82 करोड़ रुपए 2 बिजली कंपनियां तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और नाभा पावर लिमिटेड को अदा कर दिए। इस अदायगी बाद में पावरकॉम इस पैसों की वसूली उपभोक्ताओं से करने के लिए पंजाब राज्य बिजली रैगुलेटरी कमीशन के पास पहुंच गया, जिसने 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2020 के दरमियान सरचार्ज लगाकर यह वसूली करने की मंजूरी दे दी। रैगुलेटरी कमीशन की तरफ से जारी हुक्मों में कहा गया है कि पावरकॉम ने 1423.82 करोड़ रुपए की अदायगी की है और इसकी वसूली में 12 महीनों में 9.26 प्रतिशत ब्याज दर के साथ यानी 66.63 करोड़ रुपए समेत की जानी है। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ताओं के पास से 1490.45 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं।
इसलिए कमीशन ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 पैसे और औद्योगिक के लिए 29 पैसे प्रति यूनिट की दर के साथ सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी है। इस सरचार्ज पर 20 प्रतिशत बिजली ड्यूटी लगेगी। तय दरों मुताबिक देहाती क्षेत्र में बिजली बिलों पर 15 प्रतिशत बिजली ड्यूटी (ई.डी.) और 5 प्रतिशत बुनियादी ढांचा विकास फंड (आई.डी.एफ.) लगाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 13 प्रतिशत बिजली ड्यूटी यानी ई.डी. और 2 प्रतिशत म्यूनिसिपल टैक्स लगाया जाता है जबकि 5 प्रतिशत आई.डी.एफ. लगाया जाता है। जो राशि 1490.45 करोड़ रुपए वसूली जानी है, यानी उस पर 20 प्रतिशत दर के साथ ड्यूटी लगेगी जो तकरीबन 300 करोड़ रुपए बनती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों पर लगा जुर्माना ब्याज समेत देने के साथ-साथ उपभोक्ता अब पंजाब सरकार की कमाई के लिए 300 करोड़ रुपए भी अदा करेंगे।