Edited By Urmila,Updated: 11 Aug, 2023 02:07 PM

पंजाब राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार ने गांवों की पंचायतों को लेकर ऐलान किया है।
जालंधर ( नरेन्द्र मोहन ): पंजाब सरकार में राज्य के तमाम पंचायत समितियां ,जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने का की अधिसूचना जारी कर दी है. पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव इसी वर्ष 25 नवंबर तक करवाने को कहा गया है , जबकि ग्राम पंचायत के चुनाव वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर तक करवाने को कहा गया है . इसी के साथ ही पंजाब सरकार ने राज्य की तमाम ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियां को तत्काल प्रभाव से भंग करने की भी अधिसूचना जारी कर दी है।
पंजाब सरकार द्वारा जारी गजेटेड नोटिफिकेशन में पंजाब राज्य के वित्त कमिश्नर धीरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है ग्राम पंचायत को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है और ग्राम पंचायत का प्रबंध देखने के लिए डायरेक्टर ग्रामीण विकास और पंचायत को प्रशासक लगाने के निर्देश दिए गए हैं . इसी प्रकार पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भंग करते हुए वहां भी प्रशासक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं . भंग की गई पंचायत समितियां की संख्या 150 है जबकि जिला परिषदों की संख्या 22 है, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 13262 है ।
पंजाब में पंचायती चुनाव वर्ष 2018 में दिसंबर माह में हुए थे। इसी दौरान पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के चलते अनेक सरपंच , पंच पद छोड़ गए, कुछ का देहांत हो गया और कुछ किसी न किसी मामले में निलंबित कर दिए गये . राज्य में फिलहाल सरपंचों के 431 पद , पंचायत सदस्यों के 2914 पद , पंचायत समिति सदस्यों के 81 और जिला परिषद सदस्य के 10 पद रिक्त थे . हालाँकि अदालत में एक मामले में सरकार ने उप चुनाव करवाने की बात कही थी , परन्तु अब सरकार ने ग्रामीण निकाय के सभी चुनाव करवाने का निर्णय किया है . इस अधिसूचना जारी होने के बाद अगली प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग द्वारा की जायेगी , जिसमे वोट बनाने के साथ-साथ वार्डबंदी भी करवाई जानी है।
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