बड़ी खबर: इंतकाल मामलों में पंजाब सरकार सख्त, जारी की डेडलाइन

Edited By Kamini,Updated: 30 Nov, 2024 01:31 PM

punjab government issued strict orders

पंजाब सरकार ने इंतकाल मामले को लेकर  सख्त आदेश जारी किए हैं। मु

पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार ने इंतकाल मामले को लेकर  सख्त आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) ने इंतकाल मामलों के तुरंत निपटारे और लोगों की मुश्किलें खत्म करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा राज्य के गांवों और शहरों में विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार विवाद रहित इंतकालों का फैसला 45 दिन के करना जरूरी है। 

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि, इस संबंध में विशेष अभियान चलाया जाएगा और एक माह के अंदर ऐसे सभी मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। इसके लिए पंजाब सरकार ने डेडलाइन भी जारी की है। उन्होंने कहा कि, 31 दिसम्बर के बाद यदि डेडलाइन के बाद कोई विवाद रहित इंतकाल किसी भी तहसील/सब-तहसील में लंबित पाया जाता है तो उसके लिए उत्तरदायी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री मुंडिया ने आगे कहा कि संज्ञान में आया है कि, कि सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई इंतकाल 45 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। कुछ इंतकाल एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में राजस्व विभाग ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों, SDMs, जिला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पत्र जारी कर विशेष अभियान चलाकर 31 दिसंबर तक सभी लंबित विवाद रहित इंतकाल का निपटारा करने का निर्देश दिया है।

वहीं मंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का विवाद रहित इंतकाल दर्ज करवाने या मंजूर करने में कोई दिक्कत आती है या कोई अधिकारी/कर्मचारी इस संबंधी उन्होंने रिश्वत की मांग करता है तो हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सूचित किया जाए। इस संबंध में समीक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा द्वारा 16 दिसंबर और 31 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक करेंगे।

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