पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के हैल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमैंट के सैक्रेटरीज तलब

Edited By Vatika,Updated: 07 Nov, 2018 08:23 AM

punjab and haryana high court

वर्ष 2015 के एक अपील केस में दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन के सैक्रेटरीज, हैल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमैंट को केस की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): वर्ष 2015 के एक अपील केस में दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन के सैक्रेटरीज, हैल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमैंट को केस की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। 

नवम्बर के दूसरे सप्ताह में केस की सुनवाई होगी। स्कूली शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के काऊंसिल ने अपने जवाब में कहा कि एक पायलट प्रोजैक्ट एडोलेसैंस एजुकेशन प्रोग्राम पंजाब के 4 जिलों में शुरू किया गया है। वहीं पंजाब के बाकी जिलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए समय की मांग की गई। दूसरी ओर हरियाणा सरकार की ओर से एफिडेविट पेश किया गया जिसे हाईकोर्ट ने रिकार्ड पर ले लिया। वहीं हरियाणा सरकार के जवाब में हाईकोर्ट ने पाया कि पंजाब सरकार द्वारा जिस प्रकार का प्रोग्राम शुरू किया गया है वैसे प्रोग्राम की हरियाणा सरकार ने परिकल्पना नहीं की।

वहीं चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मामले में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने विचार करते हुए पाया कि यह उचित होगा कि संबंधित विभागों के सैक्रेटरीज निजी रूप से पेश हों। जस्टिस ए.के. मित्तल और जस्टिस पी.बी. बैजंतरी की बैंच ने ये आदेश जारी किए हैं। 

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