Edited By Updated: 30 Mar, 2017 09:50 PM
पंजाब सरकार द्वारा विगत दिनों प्रदेश के इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैनों और समूचे ट्रस्टियों को पद से हटाने...
पटियाला(राजेश): पंजाब सरकार द्वारा विगत दिनों प्रदेश के इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैनों और समूचे ट्रस्टियों को पद से हटाने के लिए गए फैसले के बाद पी.आर.टी.सी. के एम.डी. रविंद्र सिंह ने अपने पद से गुरुवार को इस्तीफा देते हुए इसकी प्रति ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रिंसीपल सचिव को भेज दी। रविंद्र सिंह बतौर आई.ए.एस. 31 जनवरी 2017 को रिटायर हो गए थे। जब वह रिटायर हुए थे तब पी.आर.टी.सी. के एम.डी. के तौर पर काम कर रहे थे और जाते-जाते बादल सरकार ने 3 फरवरी को उन्हें पुन: पी.आर.टी.सी. का एम.डी. नियुक्त कर दिया।
4 फरवरी को जब वह अपना पद ज्वाइन करके पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे तो ठीक उसी समय चुनाव आचार संहिता लग गई थी परंतु चुनाव आयोग ने उन्हें पद से नहीं हटाया। पी.आर.टी.सी. के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी रिटायर ब्यूरोक्रेट को राजनीतिक तर्ज पर एम.डी. नियुक्त किया गया हालांकि पी.आर.टी.सी. एक्ट और पंजाब सरकार के किसी भी नियम में यह बात नहीं कि किसी रिटायर ब्यूरोक्रेट को एम.डी. नियुक्त किया जा सकता हो। आम तौर पर चेयरमैन की पोस्ट पर किसी राजनीतिज्ञ को लगाया जाता है।
वेतन भी नहीं मिला
जानकारी के अनुसार चुनाव आचार संहिता से पहले जल्दबाजी में रिटायर होने के बाद पी.आर.टी.सी. के एम.डी. नियुक्त किए गए रविंद्र सिंह को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का वेतन नहीं मिला। अकाऊंट ब्रांच ने उनका वेतन बनाने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि ऐसा कोई रूल रैगुलेशन नहीं था, जिसके अंतर्गत उनको वेतन दिया जा सके।