Edited By Urmila,Updated: 22 Sep, 2024 03:23 PM
पंजाब चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि आयोग द्वारा इन चुनाव चिह्नों के संबंध में अलग से एक हैंडबुक भी छपवाई गई है।
चंडीगढ़: राज्य चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन संख्या एसईसी/पीई/एसए/2024/01, दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों और ग्राम पंचायतों के आम/उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों को संबंधित रिटर्निंग अफसर अलॉट किए जाने वाले चुनाव चिन्हों की सूची जारी कर दी गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि आयोग द्वारा इन चुनाव चिह्नों के संबंध में अलग से एक हैंडबुक भी छपवाई गई है, जो आयोग की वेबसाइट sec.punjab.gov.in पर उपलब्ध है और इसकी प्रतियां भी राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर-सह-जिला निर्वाचन अफसर साहिबानों को भेजा गया है।
उन्होंने आगे बताया कि चुनाव विभाग, पंजाब सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन नं. जी.एस.आर.44/पी.ए.19/1994/ एस.139/एएमडी.(8)/2024, दिनांक 30.08.2024 के अनुसार, सरपंचों व पंचों की आसामियों के लिए कोई भी उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। हैंड बुक में टेवल नं. वी में सरंपचों के लिए और टेवल नं. वीआई में पंचों के उम्मीदवारों के लिए दिए फ्री चुनाव निशान में से ही उन्हें संबंधित रिटर्निंग अफसर द्वारा चुनाव निशान अलॉट किए जाएंगे।
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