पावरकॉम का नया फरमान: नौकरी चाहिए तो करना होगा यह काम

Edited By Kamini,Updated: 13 Dec, 2022 02:49 PM

powercom s new decree if you want a job you have to do this work

पावरकॉम ने विभाग के 6144 मृतकों के वारिसों को तरस के आधार पर नौकरी देने की नई शर्त रखी है

बरनाला : पावरकॉम ने विभाग के 6144 मृतकों के वारिसों को तरस के आधार पर नौकरी देने की नई शर्त रखी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पावरकॉम ने एक नोटिफिकेशन के जरिए तरस के आधार पर नौकरी लेने के लिए पहले विशेष पैंशन को 12 फीसदी ब्याज के साथ  सरकारी खजाने में जमा करने को कहा है। वहीं, पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे पहले ही काफी परेशानी में हैं, अब 10 से 15 लाख रुपए कहां से लाएंगे, जबकि पेंशन के समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी। परिजनों ने कहा कि यह नौकरी बेचने जैसा है और इसे वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस नई नोटिफिकेशन से राज्य के उन 6144 परिवारों के वारिस प्रभावित होंगे, जो 2004 से तरस के आधार पर पावरकॉम में नौकरी करना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि 2004 से 2010 तक कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके वारिसों को नौकरी नहीं दी गई। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि पावरकॉम में 2004 में नियम (समाधान नीति) बनाया गया था और उस समय इस नीति का विरोध हो रहा था क्योंकि नीति को धक्के से लागू किया गया था।  इस योजना के तहत पावरकॉम के किसी अधिकारी की मृत्यु के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी नहीं दी जाएगी, लेकिन अधिकारी की बची हुई नौकरी का पूरा वेतन और 3 लाख रुपए परिवार को दिए जाते थे। यह योजना 2010 तक लागू रही और इस योजना के तहत 6144 परिवार आए, जिन्हें नौकरी नहीं दी गई, बल्कि मृत कर्मचारी के वारिसों को 3 लाख रुपए और उनकी शेष नौकरी का वेतन दिया गया।

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