नशीला पाऊडर रखने पर व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Sep, 2017 10:22 AM

person imprisoned for 10 years in possession of drug padding

एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने जुर्म साबित होने पर जैतो निवासी एक व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना तथा जुर्माना जमा न करवाए जाने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त जेल का हुक्म दिया है।

फरीदकोट(स.ह.): एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने जुर्म साबित होने पर जैतो निवासी एक व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना तथा जुर्माना जमा न करवाए जाने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त जेल का हुक्म दिया है। 

 जानकारी के अनुसार थाना जैतो की पुलिस द्वारा 10 अक्तूबर 2015 को गश्त के दौरान एक व्यक्ति के हाथ में पकड़े प्लास्टिक लिफाफे की तलाशी ली तो उससे 270 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद होने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। जिसकी पहचान विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की पुत्र राम सिंह निवासी जैतो के तौर पर हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के उपरांत सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते हुए व पुलिस द्वारा पेश किए सबूतों के आधार पर विक्रमजीत सिंह को आरोपी मानते हुए सजा व जुर्माने का हुक्म दिया है।
 

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