Wedding स्टोर मालिक को ब्याज सहित 1.95 लाख रुपए लौटाने के आदेश, जानें क्या है मामला

Edited By Kamini,Updated: 18 Dec, 2023 05:31 PM

order to return rs 1 95 lakh with interest to wedding store owner

जीरकपुर के एक वेडिंग स्टोर मालिक को ब्याज सहित पूरी रकम चुकाने के आदेश जारी हुए हैं।

पंजाब डेस्क: जीरकपुर के एक वेडिंग स्टोर मालिक को ब्याज सहित पूरी रकम चुकाने के आदेश जारी हुए हैं। कोरोना काल में देशभर में कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं, जिसके चलते पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर की एक लड़की को अपनी शादी की तारीख टालनी पड़ी। दरअसल, लड़की ने शादी के आयोजन के लिए मनीमाजरा के मनसा देवी वेडिंग स्टोर के मैनेजर को 1.95 लाख रुपए एडवांस दिए थे। सपना रानी (उम्र 30) ने अपने लिए एक लहंगा, अपने मंगेतर के लिए एक शेरवानी और एक ब्राइडल स्टोर से शादी की सभी तैयारियों के लिए यह रकम चुकाई।

वेडिंग स्टोर के मालिक हरमोहिंदर ने रकम वापस नहीं की तो लड़की ने उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन में शिकायत की। आयोग ने स्टोर मालिक को 1.95 लाख रुपए 10 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। वहीं, शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपए का मुआवजा भी देना होगा।

कमिशन को दी शिकायत में लड़की ने कहा कि उसकी शादी 26 अप्रैल 2021 को तय हुई थी। इसके लिए उन्होंने 19 फरवरी 2021 को मनसा देवी वेडिंग स्टोर से 10 हजार रुपए का लहंगा बुक किया, जिसके लिए 5 हजार रुपए एडवांस में दिए। वहीं मंगेतर के लिए 10 हजार रुपए की शेरवानी बुक करवाई थी। इसके अलावा शादी में कैटरिंग, फोटोग्राफर, डेकोरेशन, डीजे समेत 500 लोगों के खाने-पीने का इंतजाम करने के लिए 5,47,000 रुपए में एक वेडिंग स्टोर बुक किया था। 8 मार्च 2021 को 95 हजार रुपए एडवांस में भुगतान कर दिया। लड़की ने बताया कि कोरोना के कारण उसे अपनी शादी की तारीख टालनी पड़ी। उसने मार्च 2021 में मैट्रिमोनियल स्टोर के मालिक से संपर्क किया और बुकिंग रद्द करने और कुल 95 हजार रुपए वापस करने का अनुरोध किया।

वेडिंग स्टोर के मालिक ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राशि देगा या शादी के लिए 200 लोगों की व्यवस्था करेगा। इस पर शिकायतकर्ता ने उसे एक लाख रुपए दे दिए। अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू/लॉकडाउन लगा दिया था। ब्राइडल स्टोर से शादी की बुकिंग रद्द करने और पूरी रकम वापस करने को कहा। इसके बावजूद स्टोर मालिक ने मामले को लंबित रखा और फिर रकम वापस करने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 18 जून 2021 को पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मामले की शिकायत कमीशन से की गई। मनसा देवी वेडिंग स्टोर की ओर से कोई भी कमीशन के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया गया।

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