Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Oct, 2017 10:24 AM
गांव दुलानपुर में बन रही नाजायज कालोनी में पुडा द्वारा लगाया गया नोटिस गायब कर दिया गया है।
पटियाला (जोसन) : गांव दुलानपुर में बन रही नाजायज कालोनी में पुडा द्वारा लगाया गया नोटिस गायब कर दिया गया है। उधर यह मामला ध्यान में आने के बाद पुडा भी कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। पुडा के अधिकारियों का कहना है कि चैक करने के उपरांत यदि नोटिस फाड़ा पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुडा प्रशासक हरप्रीत सूदन का कहना है कि हमारे पास नोटिस की फोटो और वीडियो मौजूद हैं और कार्रवाई तय है।
बताने योग्य है कि कुछ दिन पहले पुडा के अधिकारियों ने उक्त कालोनी में अपना कार्रवाई नोटिस चिपकाकर कालोनी मालिक को 1 महीने का समय दिया था। इस नोटिस में लिखा था कि यह कालोनी नाजायज है और बिना मंजूरी के बनाई है, इसलिए इस कालोनी का चलता काम बंद करवाकर मिस्त्री, मशीनरी और अन्य सामान तुरंत हटा लिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पी.डी.ए. अधिकारी आपका सामान जब्त कर लेंगे और काम कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने नोटिस में यह भी लिखा है कि यदि 30 दिन के अंदर इस कालोनी को न गिराया तो पी.डी.ए. खुद इस कालोनी को गिराकर इसका सारा खर्चा मालिक से वसूल करेगी और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उस समय नोटिस लगने के तुरंत बाद काम तो बंद करवा दिया गया और पुडा के पास कुछ कागजात लगाकर फाइल भी जमा करवा दी बताई जा रही है, परंतु ग्राहकों की नजरों से बचने के लिए यह नोटिस फाड़ दिया गया है। बेशक अभी तक नोटिस फाडऩे वाले व्यक्तियों बारे जानकारी नहीं है, परंतु पुडा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ ही कार्रवाई अमल में ला सकता है।
माहिरों का कहना है कि ऐसी कालोनियां, जोकि 2013 से पहले की काटी हुई हैं, उनके मालिकों से सी.एल.यू. की बजाय कम्पाऊंड फीस समेत जुर्माना भरवाया जा सकता है। इसमें यह भी शर्त है कि 2013 से पहले कालोनी काटने का सरकारी सबूत होना चाहिए बशर्ते लोगों ने प्लाट खरीदे हों, उनके पास भी 2013 से पहले की रजिस्ट्री या पूरी पेमैंट की रजिस्टर्ड रसीद होनी चाहिए।