पंजाब में आज से खत्म हुआ Night Curfew, इन बातों का रखना होगा ध्यान

Edited By Tania pathak,Updated: 01 Jan, 2021 01:14 PM

night curfew ends in punjab from today

कोरोना वायरस के के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए बीते दिसंबर लगाया गया नाईट कर्फ्यू आज शाम से हट जाएगा।

पंजाब: कोरोना वायरस के के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए बीते दिसंबर लगाया गया नाईट कर्फ्यू आज शाम से हट जाएगा। पंजाब सर्कार के कोरोना की उठती दूसरी लहर से बचाव के कारण ये निर्णय लिया था। इसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवाजाही और अन्य सभी कामों पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि क्रिसमस के मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से थोड़ी राहत देते हुए रात का कर्फ्यू एक दिन के लिए हटा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर मामलोंमें आती गिरावट को देखते हुए सरकार ने आज से नाईट कर्फ्यू हटा दिया है। इसी के साथ सरकार की तरफ से ये भी निर्देश जारी किए गए है कि कर्फ्यू खत्म होने को संक्रमण खत्म होना न समझे। अभी भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टैन्सिंग की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है। 

चंडीगढ़ में भी खत्म हुआ कर्फ्यू 
मोहाली (नियामियां): हाल ही में कोविड-19 के मामलों में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने 1 जनवरी से कोविड-19 से संबंधित लागू पाबंदियों बारे आदेश जारी किए हैं। इन जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी शहरों, कस्बों में रात 10 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक रात का कफ्र्यू और रात 9.30 बजे तक होटल, रैस्टोरैंट, मैरिज पैलेस आदि बंद करने संबंधित पाबंदी 31 दिसम्बर 2020 तक ही जारी रहेगी और 1 जनवरी 2021 से यह दोनों पाबंदी लागू नहीं रहेंगी।

200 और 500 तक लोगों के इकट्ठा होने की भी दी ढील
जिला में अंदरूनी और बाहरी भीड़ों पर क्रमवार 100 और 250 व्यक्तियों की शर्त 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी। इन पाबंदियों में 1 जनवरी से अंदरूनी और बाहरी भीड़ों पर क्रमवार 200 और 500 व्यक्तियों तक के इकट्ठ की ढील दी गई है। मैजिस्ट्रेट के  जारी  आदेशों के अनुसार एस.एस.पी, कमिशनर एम.सी., एस.डी.एम्ज, आर.टी.ए., सी.एम.ओ. और जिला की म्यूनिसिपल समितियों के सभी ई.ओज कम-से-कम 6 फुट की सामाजिक दूरी और  माकीटों और जनतक ट्रांसपोर्ट में भीड़ को नियंत्रित करने, कोविड नियमों जैसे मास्क पहनने और जनतक स्थानों पर थूकने आदि का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने संबंधित ग्रह मामले मंत्रालय, राज्य सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का सख्ती के साथ लागू करने को यकीनी बनाऐंगे। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आफ्त प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 और इंडियन पैनल कोड (आई.पी.सी.) की धारा 188 अधीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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