डॉ. गुरप्रीत कौर के मानहानि केस में नया मोड़, मजीठिया-खैहरा ने उठाया ये कदम

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 07 Oct, 2026 07:16 PM

new twist in dr gurpreet kaur s defamation case

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर की ओर से दायर मानहानि मामले में अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने जिला अदालत का रुख किया है। दोनों नेताओं ने अपने खिलाफ लगाई गई एक्स-पार्टी अंतरिम रोक हटाने...

पंजाब डैस्क : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर की ओर से दायर मानहानि मामले में अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने जिला अदालत का रुख किया है। दोनों नेताओं ने अपने खिलाफ लगाई गई एक्स-पार्टी अंतरिम रोक हटाने की मांग करते हुए अलग-अलग अर्जियां दायर की हैं। मामले में अब अदालत 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

यह मामला अगस्त 2026 में लगाए गए उन आरोपों के बाद शुरू हुआ, जिनमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज रणजीत सिंह ने डॉ. गुरप्रीत कौर पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूर्व जज ने दावा किया था कि डॉ. गुरप्रीत कौर ने कथित तौर पर एक रेप केस के आरोपी से 5 करोड़ रुपए की मांग की और एक कारोबारी के खिलाफ दर्ज मामला रद्द करवाने में मदद का प्रस्ताव दिया।

इन आरोपों को डॉ. गुरप्रीत कौर ने खारिज किया था। 23 अगस्त को उन्होंने पूर्व जज रणजीत सिंह को कानूनी नोटिस भेजकर अपने बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी। नोटिस में आरोपों के पीछे राजनीतिक मंशा होने का दावा भी किया गया था।

इसके बाद बिक्रम मजीठिया और सुखपाल खैहरा ने सोशल मीडिया पर ऑडियो-वीडियो जारी कर मामले को फिर से तूल दिया। मजीठिया ने दावा किया था कि रिकॉर्डिंग में कथित बिचौलियों और डॉ. गुरप्रीत कौर के रिश्तेदार के बीच पैसों के लेनदेन, पटियाला जेल में आरोपी को कथित सुविधाएं मिलने और मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात से जुड़ी बातचीत है। वहीं खैहरा ने मुख्यमंत्री और पंजाब पुलिस के डीजीपी से कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। 

अब दोनों नेताओं ने अदालत में अर्जियां दाखिल कर अपने खिलाफ लगाई गई एक्स-पार्टी अंतरिम रोक हटाने की मांग की है। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद इस पर फैसला होगा। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित है।

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