Edited By Vatika,Updated: 09 Apr, 2024 04:25 PM
जिला जालंधर से अभी-अभी बड़ी खबर सामने आ रही है।
जालंधरः जिला जालंधर से अभी-अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, लोकसभा चुनावों के चलते जालंधर ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा ने जालंधरवासियों के लिए आदेश जारी किए है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों, विवाह-शादियों के समय मैरिज पैलेस, होटल आदि पर हथियार नहीं ले जा सकेगा।
यहां तक कि हथियारों की प्रदर्शनी, सोशल मीडिया पर भी हथियारों वाले गाने तस्वीरें, वीडियो पर सख्त प्रतिबंध है। जारी हुए आदेशों में कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण भी नहीं दे सकता। यह आदेश 9 अप्रैल 2024 से 8 जून 2024 तक लागू रहेगे। अगर उक्त आदेशों को कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।