वोटर लिस्ट से नाम गायब? 10-11 अक्टूबर को फिर मिलेगा मौका, चंडीगढ़ में लगेंगे स्पेशल कैंप

Edited By Vatika,Updated: 07 Oct, 2026 10:49 AM

name missing from the voter list

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गए योग्य

चंडीगढ़: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गए योग्य नागरिकों को दोबारा सूची से जोड़ने के लिए चंडीगढ़ में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खास तौर पर पहली बार वोट बनवाने वाले युवाओं और उन लोगों की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पहले वोटर लिस्ट में दर्ज थे, लेकिन नई सूची में नहीं हैं।

चुनाव आयोग के तय शेड्यूल के अनुसार चंडीगढ़ के लिए SIR की अंतिम वोटर लिस्ट 22 सितंबर को जारी की गई थी। अब अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करेंगे। इसके अलावा 10 और 11 अक्टूबर को पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में नई वोट बनवाने और वोटर से जुड़े विवरण में सुधार करवाने की सुविधा मिलेगी। SIR के बाद चंडीगढ़ की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव सामने आया है। 22 सितंबर को जारी अंतिम सूची में 4 लाख 60 हजार 209 मतदाता दर्ज हैं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह संख्या करीब 6.59 लाख थी। चुनाव विभाग ने योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी वोटर लिस्ट में नाम और अन्य विवरण जरूर चेक करें। मतदाता चुनाव आयोग के पोर्टल पर भी अपना नाम जांच सकते हैं।

पहले वोटर लिस्ट में दर्ज नाम भी होंगे चेक
अभियान के तहत BLO मौजूदा वोटर लिस्ट की पिछली सूची से तुलना करेंगे। इसके जरिए उन मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पहले दर्ज थे, लेकिन अब सूची से गायब हैं। चुनाव विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें। अगर कोई योग्य नागरिक सूची में शामिल नहीं है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है। पहली बार वोट बनवाने वाले युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में इलेक्ट्रोरल लिटरेसी क्लब और SVEEP के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के योग्य युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकें।

Form-6, 7 और 8 से कर सकते हैं आवेदन
चुनाव आयोग के अनुसार नई वोट बनवाने के लिए Form-6 का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए Form-7 और पता बदलने, विवरण में सुधार, EPIC बदलने या दिव्यांग के रूप में दर्ज होने के लिए Form-8 भरा जा सकता है। ये सेवाएं चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए ‘Book a Call with BLO’ की सुविधा भी शुरू की गई है। नागरिक वोटर हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर जानकारी और सहायता ले सकते हैं।

SIR में हटाए गए नामों की सूची भी होगी सार्वजनिक
SIR प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट मतदाताओं से संबंधित सूची भी नागरिकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक की जाएगी। इसके जरिए लोग अपने नाम और अन्य विवरण की जांच कर सकेंगे। चुनाव आयोग के डिजिटल पोर्टल पर वोटर लिस्ट में नाम खोजने और SIR से संबंधित सेवाओं की सुविधा भी उपलब्ध है।

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