Edited By Updated: 16 Apr, 2017 01:02 PM
500 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने ज्यों ही एक युवक को 8 वर्ष की कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई तो........
अमृतसर(महेन्द्र) : 500 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने ज्यों ही एक युवक को 8 वर्ष की कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई तो अदालत के बाहर आरोपी के परिवार की महिलाएं रोने-चिल्लाने लगीं। इनका यह कहना था कि उनके परिवार का यह सदस्य पूरी तरह से निर्दोष था, जिसे पार्टीबाजी में फंसाया गया है। इस दौरान आरोपी की मां बेहोश होकर गिर पड़ी और काफी समय तक बेहोशी की हालत में रहने के पश्चात परिवार के अन्य सदस्यों ने गाड़ी का प्रबंध करके उसे वहां से ले जाने का प्रबंध किया।
उल्लेखनीय है कि थाना चाटीविंड में 21 अगस्त 2014 को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21-22-61-85 के तहत दर्ज मुकदमा नंबर 150/2014 के अनुसार ए.एस.आई. रवेल सिंह पुलिस पार्टी के साथ गांव वरपाल की नहर की तरफ गश्त कर रहा था तो उसने गांव वरपाल निवासी सर्बजीत सिंह उर्फ साब्बा (36) पुत्र सविन्द्र सिंह को 500 ग्राम नशीले पाऊडर सहित गिरफ्तार करने का दावा किया था।
हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखेंगे अपना पक्ष : परिजन
जिला कचहरी परिसर में बेहोशी की हालत में पड़ी बुजुर्ग महिला को देखने के पश्चात जब उनके आस-पास खड़े परिवार के कुछ सदस्यों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि सर्बजीत सिंह उर्फ साब्बा मैडीकल स्टोर चलाता था जिसे पार्टीबाजी की रंजिश के चलते झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी व बरामदगी के समय किसी स्वतंत्र गवाह तक को शामिल नहीं किया गया था। वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे।