Edited By Sunita sarangal,Updated: 23 Sep, 2021 10:17 AM
लुधियाना के मुख्य जुडीशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस का वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। विधायक द्वारा कोविड महामारी के दौरान प्रशासन की हिदायतो का उल्लंघन किया गया था।
लुधियाना(मेहरा): लुधियाना के मुख्य जुडीशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस का वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। विधायक द्वारा कोविड महामारी के दौरान प्रशासन की हिदायतो का उल्लंघन किया गया था।
आपको बता दें कि विधायक सिमरजीत सिंह बैंस और उनके अन्य साथियों के विरुद्ध पिछले साल कोविड महामारी के दौरान पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर रोश प्रदर्शन करने के आरोन में केस दर्ज किया गया था। डिवीजन नं. 5 की तरफ से दर्ज किए गए केस अनुसार 11 अगस्त 2020 को लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर जिला प्रशासन की तरफ से लगाई पाबंदियों का उल्लंघन कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान न तो मुंह पर मास्क लगाया गया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की थी।
पुलिस ने उनके विरुद्ध अदालत मे चालान पेश किया था। जिसके बाद अदालत ने आरेपियों को सम्मन भेज अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। सम्मन मिलने के बाद भी वह अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने विधायक सिमरनजीत सिंह बेस का गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं और 5 अक्तूबर तक अदालत में पेश होने के लिए कहा है।
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