Edited By Updated: 17 Jan, 2017 12:13 PM
हलका नॉर्थ से स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी को बाद दोपहर अभी अपना नामांकन-पत्र दाखिल करके चुनाव अधिकारी के कार्यालय से रवाना ही हुए थे कि देखते ही देखते एडवोकेट विनीत महाजन जोशी के खिलाफ रिटर्निंग अफसर-ए.डी.सी.(डी) रविन्द्र सिंह के ऑफिस में शिकायत...
अमृतसर(महेन्द्र): हलका नॉर्थ से स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी को बाद दोपहर अभी अपना नामांकन-पत्र दाखिल करके चुनाव अधिकारी के कार्यालय से रवाना ही हुए थे कि देखते ही देखते एडवोकेट विनीत महाजन जोशी के खिलाफ रिटर्निंग अफसर-ए.डी.सी.(डी) रविन्द्र सिंह के ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाने पहुंच गए। दर्ज करवाई गई शिकायत में एडवोकेट महाजन ने जोशी की उम्मीदवारी को खारिज करने का अनुरोध किया है।
इस दौरान एडवोकेट विनीत महाजन ने कहा कि हाल ही में उन्होंने प्रैस कांफ्रैंस में जिक्र किया था कि चुनाव आयोग ने जोशी व उनके परिवार के सदस्यों की गलत वोट बनाए जाने की पुष्टि कर दी हुई है, जिसके आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दायर कर रखी है, जो अभी विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की उसी फाइङ्क्षडग (जांच) रिपोर्ट के आधार पर जोशी के खिलाफ शिकायत नंबर-24 दर्ज करवाई गई है, जिसका रिटर्निंग अफसर कार्यालय की तरफ से उन्हें 16 जनवरी, 2017 को डायरी नंबर-26 दिया गया है।
कानून ने अनुमति दी तो खुद देंगे चुनौती, नहीं तो...
एडवोकेट महाजन ने कहा कि फिलहाल रिटर्निंग अफसर-कम-ए.डी.सी.(डी.) रविन्द्र सिंह के आफिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके आधार पर उन्होंने उनका मोबाइल नंबर तथा मेल आई.डी. भी नोट कर ली है। इसके बावजूद जोशी की उम्मीदवारी को खारिज करवाने के लिए अगर कानून ने एक वोट के नाते चुनौती देने की अनुमति दी तो वे खुद इसे चुनौती देंगे वर्ना किसी उम्मीदवार के जरिए उनकी उम्मीदवारी को खारिज करवाने के लिए कानूनी चुनौती अलग से दी जाएगी।