लुधियाना के उद्योगपतियों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जानें क्या है मामला

Edited By Kalash,Updated: 04 Apr, 2024 12:40 PM

industrialists of ludhiana knocked at the door of supreme court

पंजाब में आयकर अधिनियम की धारा 43-बी को लागू करने विरोध में लुधियाना के उद्योगपतियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है

लुधियाना : पंजाब में आयकर अधिनियम की धारा 43-बी को लागू करने विरोध में लुधियाना के उद्योगपतियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लुधियाना के उद्योगपतियों का कहना है कि नए भुगतान नियम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग प्रभावित होंगे। इसके चलते औद्योगिक संगठनों ने आयकर अधिनियम की धारा 43-बी को लागू करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इसे कम से कम एक साल के लिए टालने की मांग की है।

आपको बता दें कि उद्योगपति केंद्र को आयकर अधिनियम की धारा 43बी की अन्य धाराओं के अनुरूप रिटर्न दाखिल करने तक खरीदारों को  भुगतान करने की आज्ञा देने पर विचार करने की वकालत कर रहे हैं। इसे लेकर यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और याचिकाकर्ताओं में से एक ने इस संशोधन के अचानक लागू होने से खास तौर पर सूक्ष्म और लघु-स्तरीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर जोर दिया है। उद्योगपतियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर आवाजें उठाई कि अलग-अलग सैक्टरों से नए भुगतान नियम के बहुमुखी प्रभाव को दर्शाती है। 

आपको बता दें कि इससे पहले भी कारोबारियों ने केंद्र सरकार से आयकर अधिनियम की धारा 43-बी की धारा को एक वर्ष के लिए रोकने के लिए अपील की गई थी पर कारोबारियों ने इस मांग को ठुकरा दी है। 

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