बसंत पंचमी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश

Edited By Neetu Bala,Updated: 01 Feb, 2024 06:30 PM

in view of basant panchami the district administration issued instructions

बसंत पंचमी के त्यौहार की खुशियों में पिछले करीब एक दशक से खलल डालती आ रही खतरनाक चाइनीज डोर के चलन पर इस बार पुलिस व प्रशासन की काफी सख्ती नजर आ रही है।

फिरोजपुरः बसंत पंचमी के त्यौहार की खुशियों में पिछले करीब एक दशक से खलल डालती आ रही खतरनाक चाइनीज डोर के चलन पर इस बार पुलिस व प्रशासन की काफी सख्ती नजर आ रही है। प्रशासन ने एक बार पुन: इस डोर के उपयोग, बिक्री, खरीद, स्टोर पर पाबंदी लगा दी है। जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में पतंगबाजी के लिए नाईलोन, प्लॉस्टिक, सिंथैटिक धागे से बनी अथवा चाइना डोर को बेचने, स्टोर करने और इसके उपयोग पर मुकम्मल पाबंदी है। उन्होंने बताया कि यह डोर जहां मानवीय जीवन के लिए खतरनाक साबित होती है, वहीं यह पशु-पक्षियों और पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाती है। इसलिए जिले में 31 मार्च तक इस डोर पर मुकंमल पाबंदी लगा दी गई है।

उधर इससे पहले डोर पर लगाई गई पाबंदी के चलते पुलिस ने अब तक तीन केस दर्ज करते हुए कुल 315 गट्टू डोर जब्त की है। वहीं इस बार डोर पर सख्ती का असर साफ नजर आ रहा है। जिला निवासियों की मांग है कि इस डोर पर स्थायी पाबंदी लगनी चाहिए ताकि बसंत पंचमी की पुरानी रौणक फिर से लौटे।

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