Edited By Updated: 23 Feb, 2017 10:16 AM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज राजेन्द्र अग्रवाल की अदालत ने 4 वर्ष पहले अफीम तस्करी मामले में शामिल एक आरोपी को 2 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है।
मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज राजेन्द्र अग्रवाल की अदालत ने 4 वर्ष पहले अफीम तस्करी मामले में शामिल एक आरोपी को 2 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में उसको 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार थाना सिटी-2 पुलिस द्वारा 30 दिसम्बर, 2013 को कोटकपूरा रोड पर गांव सिंघावाला के पास नाकेबंदी की गई थी।
इस दौरान एक व्यक्ति की तलाशी लेने पर उससे 2 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। आरोपी की पहचान राम कुमार निवासी गांव खेमपुर जिला हिसार (हरियाणा) के तौर पर हुई थी, जिसके खिलाफ थाना सिटी-2 में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आज इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।