डी.एस.पी. एफीडेविट करें पेश,बिना महिला पुलिसकर्मियों के घर में कैसे दाखिल हुई पुलिस : हाईकोर्ट

Edited By swetha,Updated: 30 Sep, 2018 08:49 AM

how did the police enter the house of women policemen

अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा गाड़ी की छत पर महिला को बिठाकर गाड़ी दौड़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने ए.आई.जी. ऑफिस, जोनल क्राइम, पुलिस स्टेशन सी डिवीजन, अमृतसर के डी.एस.पी. लखविंद्र सिंह को केस की अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश...

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा गाड़ी की छत पर महिला को बिठाकर गाड़ी दौड़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने ए.आई.जी. ऑफिस, जोनल क्राइम, पुलिस स्टेशन सी डिवीजन, अमृतसर के डी.एस.पी. लखविंद्र सिंह को केस की अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश दिए हैं। इस दौरान वह अपना एफीडेविट पेश कर बताएंगे कि बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के कैसे याची के घर में पुलिस ने रेड की जबकि परिवार की सभी महिला सदस्य घर में मौजूद थीं। 

वहीं इस बात का भी जवाब दें कि कैसे याची की बहू को गाड़ी की छत पर बिठाया गया जैसा कि  समाचार पत्रों से पता चला है। हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार, डी.जी.पी. व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए ये आदेश दिए हैं। 9 अक्तूबर को केस की अगली सुनवाई होगी।

महिला के ससुर बलवंत सिंह ने याचिका में आई.पी.एस. ऑफिसर पर आधारित एस.आई.टी. गठित करने की मांग की है जो पुलिस की ज्यादती वाली इस घटना की जांच करे। याचिका के मुताबिक  पुलिस टीम बिना महिला पुलिसकर्मियों को लिए जबरन उनके घर में दाखिल हुई और उनकी बहू जसविंद्र कौर को जबरन खींच ले गई। उसे जबरन पुलिस जीप की छत पर बिठाया गया। पूरे गांव से उसे घुमाते हुए पुलिस ले गई। चलती जीप से नीचे गिरने पर वह जख्मी हो गई। 

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