फास्टवे कंपनी के मॉल को हाईकोर्ट में मिली राहत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Nov, 2017 11:54 PM

highway relief for fastway company mall

फास्टवे केबल नैटवर्क के मालिक का लुधियाना स्थित च्ग्रांड वॉक मॉलज् की छठी मंजिल को 3 दिन में ढहाने के नोटिस के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। ....

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): फास्टवे केबल नैटवर्क के मालिक का लुधियाना स्थित च्ग्रांड वॉक मॉलज् की छठी मंजिल को 3 दिन में ढहाने के नोटिस के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। 


हाईकोर्ट में एम.सी. लुधियाना को आदेश दिए गए कि यदि कोई कार्रवाई बनती है तो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत लें। मामले में एम.सी. लुधियाना ने याची मॉल को भेजे नोटिस वापस ले लेने की जानकारी कोर्ट में पेश की। इससे पहले याची पक्ष के वकील पुनीत बाली ने दलील दी थी कि गैर-कानूनी ढंग से कंस्ट्रक्शन को ढहाए जाने के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। 

 

हाईकोर्ट ने इससे पहले बीते 17 अगस्त को एम.सी. लुधियाना के नोटिसों पर कार्रवाई के संबंध में स्टे लगा दिया था और पंजाब सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। जी.एस. मैजिस्टिक डिवैल्पर्स प्रा. लि. ने पंजाब सरकार, एम.सी. लुधियाना और एम.एस. कमिश्नर को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में 14 अगस्त, 2017 के कमिश्नर द्वारा पंजाब एम.सी. एक्ट की धारा 274 के तहत जारी नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। उस नोटिस में याची को ग्रांड वॉक मॉल की छठी मंजिल पर की गई कंस्ट्रक्शन को तोडऩे के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। वहीं मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश जारी हों कि याची के शांतिपूर्ण पोजैशन में दखलअंदाजी न करे। 

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