Punjab: इस जिले में अवैध कब्जों पर High Court सख्त, DC व SSP को जारी किए आदेश
Edited By Kamini,Updated: 13 Mar, 2024 03:24 PM
अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
बठिंडा : जिले में अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अवैध कब्जों की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बठिंडा के डीसी और एसएसपी को आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इन अवैध कब्जों को हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों की कमी हो तो पुलिस अधिकारियों और नेताओं की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर इस काम में लगाया जाए।
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हाईकोर्ट ने डीसी और एसएसपी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो अगली सुनवाई में उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बठिंडा के फेज 1 से 5 तक अवैध कब्जे हैं। इसमें निर्वाण एस्टेट और मिल्क प्लांट कॉलोनी भी शामिल है। अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
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