Edited By Kamini,Updated: 16 Nov, 2023 07:11 PM
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेएस डेंटल कॉलेज के अंतिम वर्ष की एमडीएस छात्रा द्वारा दायर रिट याचिका के संबंध में बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज लुधियाना और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एग्जामिनरों के साथ-साथ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज,...
लुधियाना : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेएस डेंटल कॉलेज के अंतिम वर्ष की एमडीएस छात्रा द्वारा दायर रिट याचिका के संबंध में बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज लुधियाना और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एग्जामिनरों के साथ-साथ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट को एक मामले में कार्रवाई का नोटिस जारी किया।
उक्त एमडीएस अंतिम वर्ष की छात्रा ने आरोप लगाया कि अगस्त, 2023 के महीने में आयोजित परीक्षा के बाहरी एग्जामिनरों के साथ-साथ उक्त डेंटल कॉलेज के एचओडी और रीडर की योजनाबद्ध साजिश के तहत उसे 2 दिनों की प्रेक्टिकल परीक्षा में फेल कर दिया गया था। उक्त एमडीएस छात्रा ने प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान और पूरे अंतिम वर्ष एमडीएस सेशन के दौरान बाबा जसवन्त सिंह डेंटल कॉलेज लुधियाना के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और रीडर पर गंभीर आरोप लगाए है। दूसरी और उक्त छात्रा ने एमडीएस अंतिम वर्ष की सभी 3 लिखित परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया था और एमडीएस सत्र के दौरान कई पुरस्कार जीते थे।
याचिकाकर्ता मनदीप कौर (बदला हुआ नाम) ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के साथ-साथ बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज लुधियाना और इसके आंतरिक फेक्लटी और बाहरी परीक्षकों के खिलाफ सिविल रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अनुसार वह बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज, लुधियाना में एमडीएस कोर्स (मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी) के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। याचिकाकर्ता क्रमशः 2, 4 और 7 अगस्त 2023 को आयोजित 3 सैद्धांतिक लिखित परीक्षाओं में उपस्थित हुई थी। जिसका परिणाम 3 अक्टूबर 2023 को घोषित किया गया और उसने पहले प्रयास में सभी लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण घोषित किया गया। याचिकाकर्ता 18 और 19 अगस्त 2023 को आयोजित प्रेक्टिकल परीक्षा में उपस्थित हुई थी।
उपरोक्त डेंटल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉ. आंचल सूद और उक्त डेंटल कॉलेज के विभाग की रीडर डॉ. स्वांतिका टंडन की सुनियोजित साजिश के तहत याचिकाकर्ता को मनमाने ढंग से फेल घोषित कर दिया गया था। उक्त छात्रा ने आरोप लगाया कि बीजेएस डेंटल कालेज के उक्त दोनों फेक्लटी ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन न करके व्यावहारिक परीक्षा में हेरफेर किया था। डॉ. सुरिंदर सचदेवा और डॉ. आशीष जैन नाम के 2 बाहरी एग्जामिनरों ने भी उपर्युक्त डेंटल कॉलेज के उपरोक्त आंतरिक फेक्लटी के साथ याचिकाकर्ता को फेल करने की उपरोक्त योजनाबद्ध साजिश में शामिल थे। हाईकोर्ट ने बीजेएस डेंटल कॉलेज लुधियाना की उक्त एमडीएस छात्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद सभी को नोटिस जारी किया।
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