Edited By Urmila,Updated: 28 Jul, 2026 11:21 AM

कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब कमलप्रीत कौर बराड़, जिलाधीश दलविंद्रजीत सिंह व सिविल सर्जन डा. रश्मि विज के दिशा-निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए जिला सेहत अधिकारी ने मेहता रोड पर डेयरी, करियाना स्टोर व हलवाई की दुकान पर छापामारी की।
अमृतसर (अवधेश) : कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब कमलप्रीत कौर बराड़, जिलाधीश दलविंद्रजीत सिंह व सिविल सर्जन डा. रश्मि विज के दिशा-निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए जिला सेहत अधिकारी ने मेहता रोड पर डेयरी, करियाना स्टोर व हलवाई की दुकान पर छापामारी करते हुए 5 खाद्य पदार्थों के सैंपल सील किए जिनमें काले चने, चावल, दूध, पनीर व माल पूड़े शामिल हैं। लिए गए सैंपलों को जांच हेतु खरड़ लैब में भिजवा दिया गया है। जिस दुकानदार के खाद्य पदार्थों में कमी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी जिसके तहत दुकानदार को जुर्माना के साथ सजा भी हो सकती है।
जिला सेहत अधिकारी डा. मनजीत सिंह रटौल ने कहा कि छापामारी के दौरान कुछ दुकानदार आनन-फानन में अपनी दुकानें बंद कर भाग गए। उन्होंने इन दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही दोबारा टीम के साथ उनकी दुकानों पर छापामारी की जाएगी क्योंकि जो दुकानदार भागे थे जरूर उनके खाद्य पदार्थों में कमी होगी, जिस कारण उन्होंने दुकानें बंद की हैं।
खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले जांच करें
डा. रटौल ने जनता से अपील की है कि वह खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसकी जांच जरूर कर लें कहीं खाद्य पदार्थ की अवधि समाप्त तो नहीं हो चुकी। अगर कोई दुकानदार अवधि समाप्त हो चुका सामान बेचता है तो उस दुकानदार से उस खाद्य पदार्थ का बिल लें और उसकी शिकायत सिविल सर्जन कार्यालय में आकर दें। जिला सेहत अधिकारी डा. रटौल ने मिलावटखोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई फूड आप्रेटर ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के अलावा पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी।
फूड लाइसैंस रजिस्ट्रेशन जरूरी
फूड सेफ्टी अधिकारी कमलदीप कौर ने बताया कि सभी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को फूड सेफ्टी एक्ट लाइसैंस रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, अगर चैकिंग दौरान खाद्य पदार्थ बेचने वालों के पास लाइसैंस या रजिस्ट्रेशन नहीं मिली तो उसकी दुकान को मौके पर ही सील किया जा सकता है।
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