ग्रंथी की शर्मनाक हरकत, नाबालिग बहनों को बनाया हवस का शिकार और फिर...

Edited By Kamini,Updated: 22 Jan, 2024 02:29 PM

granthi s shameful act made minor sisters victims of lust

थाना सुल्तानपुर लोधी की पुलिस ने एक ग्रंथी के खिलाफ मामला दर्ज कर किया है।

सुल्तानपुर लोधी : थाना सुल्तानपुर लोधी की पुलिस ने एक ग्रंथी के खिलाफ मामला दर्ज कर किया है। मिली खबर के अनुसार ग्रंथी के खिलाफ नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में एक ग्रंथी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सुल्तानपुर लोधी के प्रमुख सब इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह थिंद ने बताया कि गांव बाऊपुर कदीम की महिला ने लिखित आवेदन में आरोप लगाते हुए कहा कि उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़ी लड़की 16 साल, छोटी लड़की 14 साल और लड़का लगभग 10 साल का है, उसका पति खेती का काम करता है। उन्हीं के गांव बाऊपुर कदीम का एक 28 वर्षीय ग्रंथी, जिसका हमारे घर काफी आना-जाना था।

उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में जब हमारे गांव में बाढ़ का पानी आया था, उसके बाद उक्त ग्रंथी ने कहा था कि सरकार को लड़कियों के साथ-साथ उनके परिवार को भी आर्थिक सुविधा देनी चाहिए। मुआवजा दिलाने के बहाने वह उनकी लड़कियों को सुल्तानपुर लोधी बुलाकर एक कमरे में ले जाता था और वहां मुआवजा दिलाने के बहाने उनसे फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेता था।

उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह में उक्त ग्रंथी ने लड़की को सुल्तानपुर लोधी में अपने कमरे पर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने लड़की को यह भी धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो लड़की को उसके परिवार सहित खत्म कर दिया जाएगा। नवंबर माह में वह दोबारा उसकी बेटी को फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने के बहाने सुल्तानपुर लोधी ले गया और एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस मौके पर उक्त ग्रंथी ने फिर धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे परिवार समेत जान से मार दिया जाएगा। जनवरी माह में जब उसने दोबारा दूसरी लड़की को सुल्तानपुर लोधी स्थित कमरे पर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो लड़की ने उक्त ग्रंथी को धक्का देकर दरवाजे की कुंडी खोल दी और बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकली। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त ग्रंथी ने उसकी लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इस मामले में पुलिस प्रमुख ने बताया कि जांच के बाद उक्त क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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