GST के सख्त और पेचीदा प्रावधानों के खिलाफ फूटा DTBA का गुस्सा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Sep, 2017 03:05 PM

goods and services tax

जी.एस.टी. के सख्त और पेचीदा प्रावधानों के खिलाफ शुक्रवार को डी.टी.बी.ए. ने 2 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि यदि इन

लुधियाना(सेठी): जी.एस.टी. के सख्त और पेचीदा प्रावधानों के खिलाफ शुक्रवार को डी.टी.बी.ए. ने 2 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि यदि इन खामियों में जल्द सुधार न किया गया तो राज्यभर के टैक्स प्रोफैशनल्स अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे।

जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन के प्रधान वरिंद्र शर्मा बॉबी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जी.एस.टी. कौंसिल को इस नए कानून को लगाने से पूर्व इसकी खामियों और पेचीदगियों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए था क्योंकि यह कानून देश के कारोबारियों और प्रोफैशनल्स के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। उन्होंने मांग की कि जी.एस.टी. आर-3बी रिटर्न हर महीने भरी जा सकती है लेकिन जी.एस.टी. आर-1, 2, 3 रिटर्न भरना हर महीने नामुमकिन है। वहीं रिटर्न भरते समय यदि किसी से 60 हजार की जगह 6 लाख भरा जाता है तो वह पैसा अधर में लटक जाता है या इसे ठीक करने की ताकत जी.एस.टी. कौंसिल के पास है इसलिए ऐसा प्रावधान हो कि व्यापारी टैक्स कैल्कुलेशन ठीक ढंग से कर सके। 

शर्मा ने बताया कि कुछ ऐसे केस हैं कि यदि कोई कारोबारी सैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है और गलती से बटन दब गया तो उसे ठीक किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जी.एस.टी. कानून में सारी पावर अधिकारियों के पास है। यही कारण है कि इनपुट क्रैडिट के लिए जी.एस.टी. ट्रॉन-1 अभी तक स्पष्ट नहीं है। एडवोकेट ने कहा कि कम्पोजीशन की रिटर्न की डेट में वृद्धि की जानी चाहिए और अमैंडमैंट के लिए पोर्टल पर कोई प्रावधान नहीं है, जिससे कारोबारियों को दिक्कत आ रही है इसलिए जी.एस.टी. कौंसिल इन सुझावों की ओर ध्यान दे अन्यथा आने वाले समय में देश के कारोबारियों के लिए यह नया कानून आफत बन सकता है। 

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