Edited By Updated: 29 Apr, 2017 03:44 PM
विवाह के बाद कैनेडा जाने वालों के लिए अच्छी ख़बर है। कैनेडा की संघी सरकार ने स्पांसरशिप द्वारा मंगवाए गए पति -पत्नी के दो साल तक इकट्ठा रहने की शर्त को खत्म कर दिया है।
ओटावाः विवाह के बाद कैनेडा जाने वालों के लिए अच्छी ख़बर है। कैनेडा की संघीय सरकार ने स्पांसरशिप द्वारा मंगवाए गए पति -पत्नी के दो साल तक इकट्ठा रहने की शर्त को खत्म कर दिया है। इस नए ऐलान मुताबिक अब कैनेडा की परमानेंट रैजीडैंसी (पी. आर.) हासिल करने के लिए पति -पत्नी को दो सालों तक उस रिश्ते में बने रहने की शर्त को पूरा नहीं करना पड़ेगा। इसका मकसद ऐसे रिश्तों में हिंसा और लड़ाई -झगड़े का शिकार हो रहे लोगों को बचाना है जिससे पी. आर. के लालच में वह इस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर न हों।
यह नया ऐलान स्पांसर किए गए नए पति -पत्नी या फिर उन पुराने लोगों के लिए लागू होगा, जिन्हें इसकी जरूरत है। अक्तूबर, 2012 में पिछली कंजर्वेटिव सरकार ने फर्जी विवाह करवा कर कैनेडा आने वाले लोगों को रोकने के लिए इस शर्त को लागू किया था। मौजूदा सरकार का कहना है कि यह सही है कि कुछ लोग कैनेडा में पक्के होने के लिए फर्जी विवाहों का सहारा लेते हैं परन्तु ज़्यादातर रिश्ते असली होते हैं लेकिन अन्य लोगों कारन उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह लोग पी.आर. छिन जाने के डर कारण दो सालों तक लड़ाई -झगड़े और हिंसा कारण इकट्ठा रहते हैं। जब कि ऐसा किए जाने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि बड़ी संख्या में पंजाबी कैनेडा जाने के लिए विवाहों का सहारा लेते हैं। ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं, जिनमें इधर से विवाह करवा कर कैनेडा गई लड़कियों को ससुराल और पति की मार-पीट का शिकार तक होना पड़ा परन्तु पी. आर. छिन जाने के डर से वह कुछ नहीं कर सकीं।