Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jul, 2017 01:23 PM
डी.एस.पी.(डी.) दविन्द्र सिंह की अगुवाई में पी.ओ. स्टाफ के ए.एस.आई. सुरेन्द्र मोहन, हैड कांस्टेबल बलराम सिंह, कांस्टेबल फिलिप्स ने प्राथमिकी नं.162 भ.दं.सं. की धारा 420, 406, 129बी तहत नामजद एवं माननीय न्यायालय द्वारा घोषित भगौड़े को काबू कर लिया,...
पठानकोट(शारदा): डी.एस.पी.(डी.) दविन्द्र सिंह की अगुवाई में पी.ओ. स्टाफ के ए.एस.आई. सुरेन्द्र मोहन, हैड कांस्टेबल बलराम सिंह, कांस्टेबल फिलिप्स ने प्राथमिकी नं.162 भ.दं.सं. की धारा 420, 406, 129बी तहत नामजद एवं माननीय न्यायालय द्वारा घोषित भगौड़े को काबू कर लिया, जिसकी पहचान मेजर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी दाऊद थाना ब्यास (अमृतसर) के रूप में हुई है।
डी.एस.पी. ने बताया कि शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार पुत्र महंगा राम निवासी पंज पीपल, बहादुरपुर (होशियारपुर) ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने विज्ञापन पढ़कर एक कम्पनी, जिसका कार्यालय ढांगू रोड पर था, से सम्पर्क किया था, यहां पर कार्यरत महिला से फोन पर उसने जानकारी प्राप्त की थी। विदेश जाने की ललक में जानकारी लेने के बाद अपना पासपोर्ट व दस्तावेज लेकर जब वह उक्त जगह पर पहुंचा तो वहां कश्मीर सिंह व उसकी पत्नी प्रिया बैठे थे जिन्होंने खुद को कम्पनी का सदस्य बताया।
उनके साथ एक और सिख युवक मेजर सिंह भी बैठा था। उसे साईप्रस भेजने के लिए साढ़े 3 लाख रुपए का खर्च होने, जिसमें से आधे पैसे पहले व आधे बाद में देने की बात हुई। इसके बाद मेजर सिंह ने उससे 1 लाख 85 हजार रुपए ले लिए तथा उसे नकली वीजा व टिकट थमा दी। शिकायतकत्र्ता के अनुसार जब वह विदेश जाने से एक दिन पहले फिर उस कार्यालय में गया तो वहां ताला लगा पाया।
इस पर उसे खुद के साथ ठगी होने का शक हुआ। डी.एस.पी. ने बताया कि बाद में पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कश्मीर सिंह व उसकी पत्नी प्रिया को गिरफ्तार कर लिया जबकि मेजर सिंह फरार हो गया। इसके बाद से ही मेजर सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी परन्तु आरोपी हत्थे नहीं चढ़ रहा था। बाद में अदालत ने 16 मार्च 2016 को मेजर सिंह को भगौड़ा करार दे दिया जिसे पी.ओ. स्टाफ ने अब जाकर काबू किया है। दोनों बेटे भी हुए घायल