Edited By Sunita sarangal,Updated: 07 Jan, 2021 10:57 AM
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. को सभी बेअदबी कांड से जुड़े दस्तावेज पंजाब पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए थे। पंजाब के......
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. को सभी बेअदबी कांड से जुड़े दस्तावेज पंजाब पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए थे। पंजाब के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड से संबंधित कोटकपूरा गोलीकांड में कई लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। इस मामले से संबंधित दो अफसरों लुधियाना के पूर्व ए.डी.सी.पी. परमजीत सिंह पन्नू और कोटकपूरा के एस.पी. बलजीत सिंह सिद्दू को निलंबित तक दिया गया है।
डी.जी.पी. पंजाब ने दोनों पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश की थी जिसके चलते गृह विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया। दोनों पुलिस अधिकारी आई.पी.सी. की धारा 307, 326, 324, 323, 341, 218, 120-बी और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी हैं।