Edited By Updated: 25 Apr, 2017 02:45 PM
अदालत ने ट्रक मालिक से ट्रक लूटने के आरोप में ड्राइवर को 2 वर्ष की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अबोहर (रहेजा, भारद्वाज): अदालत ने ट्रक मालिक से ट्रक लूटने के आरोप में ड्राइवर को 2 वर्ष की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने ट्रक मालिक दलजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह वासी कालियां बधा, थाना घल्लखुर्द जिला फिरोजपुर के बयानों पर ट्रक ड्राइवर गुरदीप सिंह पुत्र नाजर सिंह निवासी जवाहर सिंह वासी निहाल सिंह वाला तथा नाबालिग कंडक्टर गुरभेज सिंह पुत्र जगदेव सिंह वासी भाई भक्ता जिला भटिंडा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों आरोपियों का अदालत में चालान पेश किया गया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने गुरदीप सिंह को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।