Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Nov, 2017 03:53 PM
अदालत ने महिला पर हमला करने के आरोप में दम्पति को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस ने देवी पत्नी बाबू राम निवासी अजीत नगर अबोहर के बयानों के आधार पर उसके घर में...
अबोहर (भारद्वाज): अदालत ने महिला पर हमला करने के आरोप में दम्पति को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस ने देवी पत्नी बाबू राम निवासी अजीत नगर अबोहर के बयानों के आधार पर उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों हरजिंद्र सिंह उर्फ ङ्क्षबदू, ओम प्रकाश, मुकेश कुमार, गोशी पत्नी मुकेश कुमार निवासी अजीत नगर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने इस मामले में ओम प्रकाश को केस से बाहर निकाल दिया था, जबकि हरजिंद्र सिंह की चलते केस के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने सरकारी वकील व देवी पत्नी बाबू राम के वकील सुखदेव सिंह धालीवाल ने अपनी दलीलें पेश कीं। दूसरी ओर गोशी व उसके पति मुकेश कुमार के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।