चोरी के मामले में मुजरिम को 1 साल कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Aug, 2017 12:56 PM

employees gets 1 year imprisonment in the case of theft

ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट गगनदीप सिंह की अदालत द्वारा रंजीत सिंह निवासी जनता कालोनी को चोरी के मामले में मुजरिम करार देते हुए 1 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया।

जालंधर (भारद्वाज): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट गगनदीप सिंह की अदालत द्वारा रंजीत सिंह निवासी जनता कालोनी को चोरी के मामले में मुजरिम करार देते हुए 1 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने 20.10.15 को डिवीजन नं. 1 में चोरी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस द्वारा इस मामले में रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

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