Edited By Kalash,Updated: 21 Jul, 2026 10:32 AM

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2026-27 के लिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अमृतसर (दलजीत): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2026-27 के लिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड के रजिस्ट्रेशन/कंटिन्यूएशन विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बी.एल.ओ., एस.आई.आर. ड्रग सर्वर, सैक्टर ऑफिसर और सुपरवाइजर जैसी ड्यूटी में व्यस्त स्कूल प्रमुखों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा समय के लिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
बोर्ड ने बताया कि सभी स्कूलों द्वारा छात्रों की एंट्री पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा और बिना लेट फीस के यह प्रक्रिया 8 अगस्त 2026 तक पूरी करनी होगी। इसके बाद भी मौका दिया गया है लेकिन लेट फीस के साथ ही एंट्री मान्य होगी। जारी तय शैड्यूल के मुताबिक नियमित फीस के साथ एंट्री करने की तिथि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और चालान जैनरेट करने की आखिरी तारीख 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जबकि चालान जमा करवाने और फाइनल एंट्री की आखिरी तारीख 8 अगस्त 2026 है। यदि कोई स्कूल इस अवधि में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो वह 2000 रुपए लेट फीस के साथ 9 अगस्त से 26 अगस्त 2026 तक चालान जैनरेट कर सकता है और 31 अगस्त 2026 तक फीस जमा करवाकर एंट्री पूरी कर सकता है। इसके बाद किसी भी तरह की एंट्री स्वीकार नहीं की जाएगी।
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों द्वारा पहले ही चालान जैनरेट कर लिया गया है, उन्हें चालान की निर्धारित तारीख के भीतर ही फीस जमा करवानी होगी। चालान की अवधि समाप्त होने के बाद उसे बैंक में जमा नहीं किया जाएगा और स्कूलों को नया चालान जैनरेट करना होगा। इसके साथ ही बोर्ड ने सख्त चेतावनी दी है कि छात्रों के रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई किसी भी तरह की गलती के लिए संबंधित स्कूल ही जिम्मेदार होगा। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि छात्रों की जानकारी बहुत सावधानी से भरी जाए क्योंकि बाद में होने वाली किसी भी प्रकार की गलती का नुकसान छात्रों को भुगतना पड़ सकता है।
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