नशा तस्कर को 3 साल की कैद व 25 हजार जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Oct, 2017 10:49 AM

drug smuggler gets 3 years imprisonment and 25 thousand fines

नशा तस्करी मामले के आरोपी जतिंद्र सिंह पुत्र परमजीत सिंह निवासी डिंगरियां थाना आदमपुर (जालंधर) को आरोपी करार देते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत द्वारा 3 साल की कैद के साथ-साथ 25 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा...

होशियारपुर(अमरेन्द्र): नशा तस्करी मामले के आरोपी जतिंद्र सिंह पुत्र परमजीत सिंह निवासी डिंगरियां थाना आदमपुर (जालंधर) को आरोपी करार देते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत द्वारा 3 साल की कैद के साथ-साथ 25 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।

 गौरतलब है कि टांडा पुलिस थाने में तैनात ए.एस.आई. गुरदीप सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ 26 मई 2014 को टांडा-गढ़दीवाला रोड पर कंधाली नारंग के पास नाकेबंदी की हुई थी। इसी दौरान भागिया ङ्क्षलक रोड के समीप पुलिस पार्टी ने एक कार को रुकने का इशारा किया। कार के रुकते ही जब पुलिस पार्टी ने कार की तलाशी ली तो कार से 35 ग्राम नशीली पाऊडर बरामद हुआ। टांडा पुलिस ने कार चालक जङ्क्षतद्र सिंह पुत्र परमजीत सिंह निवासी गांव ङ्क्षडगरियां (जालंधर) के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

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