जनतक मीटिंगों सहित लाउड स्पीकरों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश

Edited By Urmila,Updated: 15 Feb, 2022 03:28 PM

district magistrate s orders regarding loud speakers including public meetings

जिला मजिस्ट्रेट ईशा कालिया की तरफ से जिला मोहाली की हद अंदर 18 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद जनतक मीटिंगों, गैर-कानूनी जलसों और लाउड स्पीकरों का प्रयोग आदि पर मुकम्मल...

मोहाली (न्यामियां): जिला मजिस्ट्रेट ईशा कालिया की तरफ से जिला मोहाली की हद अंदर 18 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद जनतक मीटिंगों, गैर-कानूनी जलसों और लाउड स्पीकरों का प्रयोग आदि पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 18 फरवरी शाम 6 बजे से 21 फरवरी शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे। ईशा कालिया ने बताया कि पंजाब विधान सभा मतदान 20 फरवरी को होने तय हुए हैं।

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मतदान के मद्देनजर अमन-कानून की स्थिति को कायम रखें और लोग हित को मुख्य रखते उपरोक्त आदेश लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पैरा-मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स और सरकारी ड्यूटी पर तैनात आधिकारियों और मुलाजिमों को आदेशों सम्बन्धित छूट दी गई है। इसके अलावा धार्मिक रस्मों, विवाह-शादियों, सरकारी समारोहों और अंतिम संस्कार करने सम्बन्धित छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय चयन कमिश्नर की तरफ से जारी हिदायतों अनुसार डोर-टू-डोर चयन प्रचार किया जा सकता है। 

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