Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Aug, 2017 11:22 AM
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। नगर निगम पठानकोट के सुपरिंटैंडैंट इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा लोगों को बार-बार अपील की .......
पठानकोट (आदित्य): वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। नगर निगम पठानकोट के सुपरिंटैंडैंट इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा लोगों को बार-बार अपील की जा रही है कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करवाएं और 10 प्रतिशत की छूट 30 सितम्बर तक पाएं अन्यथा सरकार के नियमों के तहत समयावधि समाप्त होने के पश्चात प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों पर कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत तक रिबेट दी जाएगी। इसके बाद 31 दिसम्बर तक कोई रिबेट नहीं मिलेगी। 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा।
उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा नैट बैंकिंग व कैशलैस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा नगर निगम में बनाए गए फैसिलिटी सैंटर में स्थापित एस.ओ.पी. मशीन से क्रैडिट/डैबिट कार्ड से कैशलैस भी भुगतान कर सकते हैं। इस संबंधी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने भी कहा कि नगर निगम के अधीन पड़ते सभी करदाता अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करवाएं तथा नगर निगम की सुविधाओं का लाभ उठाएं।