Ludhiana : दिलरोज हत्याकांड, आरोपी महिला कोर्ट में पेश, सुनाया यह फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 15 Apr, 2024 06:59 PM

dilroj murder case accused woman appeared in court

जिला सत्र न्यायाधीश मुनीश सिंघल की अदालत ने स्थानीय एल्डिको एस्टेट वन,जी टी रोड के निकट वर्ष 2021 में एक 2 वर्ष 9 महीने के नाबालिग मासूम बच्ची दिलरोज के अपहरण और उसकी नृशंस हत्या के करने के आरोप में क्वालिटी रोड, शिमलापुरी, लुधियाना की महिला नीलम को...

लुधियाना (मेहरा) : जिला सत्र न्यायाधीश मुनीश सिंघल की अदालत ने स्थानीय एल्डिको एस्टेट वन,जी टी रोड के निकट वर्ष 2021 में एक 2 वर्ष 9 महीने के नाबालिग मासूम बच्ची दिलरोज के अपहरण और उसकी नृशंस हत्या के करने के आरोप में क्वालिटी रोड, शिमलापुरी, लुधियाना की महिला नीलम को सुनाई जाने वाली सजा पर अपना फैसला 16 अप्रैल के लिए टाल दिया है। जिला एवं सेशन जज  मुनीश सिंघल की अदालत ने महिला को 12 अप्रैल को दोषी ठहराया था व सजा निर्धारित करने के लिए मामला आज के लिए स्थगित किया था। आज महिला को सजा सुनाए जाने पर अभियोजन पक्ष की तरफ़ से सरकारी वकील बी डी गुप्ता व पीड़ित के वकील परुपकर घुम्मन ने बहस की और कहा कि महिला आरोपी पर बच्ची को ज़मीन में जिंदा दफना कर मारने के आरोप में मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन आज बहस पुरी न होने के चलते अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी। 

पीड़ित बच्ची के दादा शमिंदर सिंह के बयान के बाद 28 नवंबर, 2021 को शिमलापुरी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक़ महिला आरोपन नीलम का चाल-चलन ठीक न होने के कारण उसका पुत्र अपनी पत्नी को उससे मिलने से रोकता था, जिस कारण नीलम उसके पुत्र से रंजिश रखने लगी व बदला लेने की नीयत से उसने उसकी पोती जो गली में खेल रही थी को बहला-फुसला कर अपने ऐक्टिवा पर बिठा लिया व उसे हुसैनपुरा के निकट एल्डिको एस्टेट के पास सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर ज़मीन खोदकर जिंदा दफ़ना दिया, जिससे दम घुटने से मासूम बच्ची की मृत्यु हो गई। बाद में महिला को भी मौके पर पकड़ लिया गया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!