Edited By Urmila,Updated: 29 Sep, 2026 10:06 AM

पंजाब पुलिस के निलंबित डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई।
चंडीगढ़ (सुशील): पंजाब पुलिस के निलंबित डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। ‘एयरटेल’ के नोडल अफसर ने रिकॉर्ड की प्रतियां कोर्ट को सौंपीं। पिछली गवाही में अभियोजन पक्ष के गवाह आकाश बत्ता की आंशिक गवाही दर्ज की गई। गवाह ने बेटे के जन्मदिन की तैयारियों में शामिल होने के लिए गांव लौटने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली गवाही पहली और 5 अक्तूबर के लिए तय कर दी है।
आरोपी हरचरण सिंह भुल्लर और कृषणु शारदा के मामले में मंडी गोबिंदगढ़ पुलिस थाने के तत्कालीन एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर संदीप सिंह अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। सीलबंद लिफाफे में फतेहगढ़ साहिब कार्यालय का पत्र सौंपा। पत्र में जानकारी दी गई कि 7 और 8 नवम्बर, 2025 की मांगी गई सी.सी.टी.वी. फुटेज डी.वी.आर. हार्ड डिस्क में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसमें केवल 10 से 15 दिनों का स्टोरेज बैकअप रहता है। कोर्ट के 6 फरवरी के आदेश तक वह डाटा ओवरराइट हो चुका था।
लंच ब्रेक के दौरान कोर्ट ने भुल्लर को उनके वकीलों से बातचीत करने की इजाजत दी। दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ई.डी. रिमांड खत्म होने के बाद पहली अक्तूबर को आरोपी कृषणु शारदा को मॉडल जेल चंडीगढ़ से व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है।
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