अदालत ने स्नैचरों को सुनाई 5-5 वर्ष की कैद और 5-5 हजार जुर्माना

Edited By Des raj,Updated: 24 Sep, 2018 08:35 PM

court sentenced to 5 5 years imprisonment for snatchers

मोबाइल स्नैचिंग के एक मामले में स्थानीय जिला एवं सैशन जज कर्मजीत सिंह की अदालत ने 2 स्नैचरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उन्हें...

अमृतसर (महेन्द्र): मोबाइल स्नैचिंग के एक मामले में स्थानीय जिला एवं सैशन जज कर्मजीत सिंह की अदालत ने 2 स्नैचरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उन्हें तीन-तीन महीने की अतिरिक्त कैद भी होगी।

मामले के हालात 
स्थानीय पुतली घर क्षेत्र में स्थित एक ब्यूटी पार्लर में कार्यरत शालू नामक एक युवती ने स्थानीय थाना इस्लामाबाद में शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि 18-6-2017 को सायं करीब 6 बजे वह ड्यूटी समाप्त करके अपनी रिश्तेदार के घर रामनगर कालोनी, इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। जब वह संधू डेयरी के समीप पहुंची, तो पीछे से एक्टिवा स्कूटर पर आए 2 स्नैचरों में से एक ने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया था और दोनों स्नैचर वहां से फरार हो गए थे।

उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर लोगों ने दोनों स्नैचरों को घेर कर काबू करने का प्रयास किया, तो लोगों के घेरे से निकलने के प्रयास में उनकी एक्टिवा फिसल जाने के कारण दोनों स्नैचर नीचे गिर पड़े थे। जिस दौरान एक्टिवा चलाने वाले को कुछ चोट भी लग गई थी। उनकी एक्टिवा का नंबर पीबी 02 सीयू 2240 था। काबू किए गए दोनों स्नैचरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। जिनकी पहचान एकता नगर, छोटा हरीपुरा निवासी सुखचैन सिंह पुत्र अवतार सिंह तथा गली ठेके वाली, छोटा हरी पुरा निवासी अमनदीप सिंह ऊर्फ काका पुत्र सोम राज के तौर पर की गई थी। जिनके खिलाफ पुलिस ने भादंसं की धारा 379-बी/411 के तहत मुकदमा नंबर 79/2017 दर्ज किया गया था। 

 

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