11 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा पिता, अब अदालत ने सुनाई सख्त सजा

Edited By Kalash,Updated: 03 Apr, 2024 12:18 PM

court gives strict punishment to father in rape case of daughter

अपनी ही नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है

लुधियाना : अपनी ही नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 3.20 लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर आरोपी से उक्त जुर्माना राशि वसूल होती है तो उसमें से 3 लाख रुपए पीड़ित बच्चे को दिए जाएं। मामला एक समाज सेविका मनदीप कौर की शिकायत पर 2 दिसम्बर 2022 को थाना सराभा नगर में दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि वह एक समाज सेविका है। 1 दिसम्बर 2022 को जानकारी में आया कि अवतार नगर स्थित एक क्वार्टर में एक व्यक्ति अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ काफी समय से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था। इसके बाद वह ये शर्मनाक मामला पुलिस के ध्यान में लाई और शिकायत करने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया था। अब अदालत ने इस मामले में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए सख्त सजा का ऐलान किया है। 

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