पुरानी Car को नई बताकर बेचने पर बुरी फंसी Automobile कंपनी, उपभोक्ता कोर्ट का आया ये फैसला

Edited By Vatika,Updated: 22 Mar, 2024 09:42 AM

consumer court fine to automobile company

शिकायतकर्ता ने उन्हें मरम्मत की गई कार बेचने का कार डीलर को शिकायत दी।

चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने रिपेयर कार को नई बताकर बेचने पर चंडीगढ़ स्थित मारुति कंपनी के डीलर पर 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। साथ ही डीलर को उसी मॉडल की नई इग्निस कार देने या फिर कार की कीमत 6 लाख 41 हजार 397.98 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए हैं। दायर मामले के तहत महिला ने मार्च, 2020 में पारूल सूद ने चंडीगढ़ स्थित डीलर शोरूम से नई कार खरीदी थी, लेकिन डीलर ने नई बताकर पुरानी कार बेच दी।

न्यू चंडीगढ़ की रहने वाली पारुल सूद ने कार डीलर के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को शिकायत दी। शिकायत में बताया कि शोरूम से नई कार की डिलीवरी के समय उन्होंने देखा कि बोनट और चाबियों पर खरोंच के निशान थे। इसके अलावा गाड़ी में प्राथमिक चिकित्सा किट भी नहीं थी। उनके बताने पर कार डीलर ने गारंटी दी कि गाड़ी बिल्कुल नई है। कार चलाने के दौरान अगले हिस्से से आवाजें आ रही थी। इसके बाद जब कार का रिपेयर मैमो देखा तो हैरान रह गई। मेमो में 12 मार्च, 2020 को गाड़ी की मरम्मत की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कार डीलर ने नई गाड़ी के तौर पर पुरानी डेंट और पेंट की गई कार बेच दी गई। शिकायतकर्ता ने उन्हें मरम्मत की गई कार बेचने का कार डीलर को शिकायत दी।

डीलर ने बोनट बदलने का दिया था ऑफर
कार डीलर ने दो जून, 2020 को शिकायतकर्ता को ईमेल से बताया कि वह गाड़ी का बोनट बदल देंगे। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा किट और स्टीयरिंग कवर भी देने का आश्वासन दिया था। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कार डीलर को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ग्राहक ने शिकायत उपभोक्ता आयोग को दी।

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