नशीली गोलियों की तस्करी करने का मामला, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Edited By Kamini,Updated: 28 Nov, 2023 07:11 PM

case of smuggling of intoxicating pills

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज हरजीत सिंह की अदालत ने लगभग साढ़े 3 साल पहले थाना सदर पुलिस की ओर से नशीली गोलियां की गैरकानूनी तौर पर बिक्री करने के मामले में शामिल 3 आरोपियों में से 2 को दोषी करार दिया है।

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज हरजीत सिंह की अदालत ने लगभग साढ़े 3 साल पहले थाना सदर पुलिस की ओर से नशीली गोलियां की गैरकानूनी तौर पर बिक्री करने के मामले में शामिल 3 आरोपियों में से 2 को दोषी करार दिया है। माननीय अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माना का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश अनुसार जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इसी तरह माननीय अदालत ने इस मामले में शामिल तीसरे आरोपी को सबूत व गवाहों के आधार पर बरी कर दिया। इस मामले में थाना सदर पुलिस की ओर से आरोपियों से गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद करने का दावा करते हुए 23 जून 2020 को उनके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

इस मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रमन कुमार पुत्र सतपाल निवासी गांव जनेर व नंदलाल उर्फ नंदा पुत्र राम प्रताप निवासी गांव लंडे के अपने एक साथी पवन कुमार के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर नशीली गोलियों की बिक्री करते हैं। जिस पर पुलिस की ओर से इस सूचना के आधार पर आरोपियों को काबू कर उनसे 920 स्ट्रिप्स जिन में (9200 गोलियां) बरामद की थी। पुलिस की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ बनती विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में माननीय अदालत में सबूतों व गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है।

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