Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Dec, 2017 09:40 AM
12 साल या फिर इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ रही वारदातों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में दुष्कर्म के आरोपियों के लिए मृत्युदंड देने संबंधी विधेयक को पास कर दिया है। इस पर शहर की महिला संगठनों की पदाधिकारियों, महिला...
जालंधर(विनीत जोशी): 12 साल या फिर इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ रही वारदातों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में दुष्कर्म के आरोपियों के लिए मृत्युदंड देने संबंधी विधेयक को पास कर दिया है। इस पर शहर की महिला संगठनों की पदाधिकारियों, महिला नेताओं व युवाओं ने बेबाकी से अपने विचार रखे हैं। उनका कहना है कि इस बिल को हर राज्य ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से पारित किया जाना चाहिए और ऐसा करवाने के लिए वे अपने स्तर पर प्रयत्नशील रहेंगी। इस बिल पर कॉलेज की छात्राओं ने अपनी सहमति जताते हुए कैप्टन सरकार से भी यह बिल पास करने की गुहार लगाई है।
कहा जाता है कि वे परिवार, समाज और राष्ट्र उन्नति करते हैं, जहां महिलाओं का सम्मान होता है, परन्तु खेद है कि आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति ङ्क्षचताजनक बनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड देने का कानून बनाकर प्रशंसनीय कदम उठाया है। अन्य रा’य भी इससे प्रेरणा लेकर अपने-अपने रा’यों में मृत्युदंड का प्रावधान करें’। - आंचल शारदा,छात्रा
देशभर में महिलाओं से हो रहे दुव्र्यवहार और बढ़ रहे अपराधों की गिनती निरंतर इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि सभी रा’यों में कानून सख्त नहीं है। जहां किसी भी अपराध के लिए कठोर कानून बनते हैं, उन्हें सख्ती से लागू भी किया जाता है, इसी कारण विदेशों में महिलाओं से दुराचार की घटनाओं की संख्या काफी कम है। -महक, छात्रा
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो मृत्यु दंड का विधेयक पारित किया है, वह प्रशंसा के काबिल है। मैं चाहती हूं कि उस कानून को सख्ती से लागू भी किया जाए। अन्य रा’यों को भी इससे सीख लेकर ऐसा कानून जरूर बनाना चाहिए। -चाहत, छात्रा