Edited By Vaneet,Updated: 04 Jul, 2018 09:15 PM
पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए डोप टैस्ट अनिवार्य करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों के दुरुप्रयोग ..
चंडीगढ़: पंजाब में नशे के ओवरडोज से मौतों पर मचे सियासी घमासान के बीच पंजाब सरकार ने आज पुलिसकर्मियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य करवाने के आदेश आज जारी किए। यह टेस्ट कर्मचारियों की भर्ती के समय और उनकी सेवा के हरेक चरण पर हुआ करेगा। पंजाब सरकार की आज यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस संबंध में रूप-रेखा तैयार करने और जरूरी नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भर्ती और पदोन्नति के सभी मामलों में ड्रग स्क्रीनिंग अनिवार्य बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने ड्यूटी के प्रकार के अनुसार कुछ विशेष मामलों में होने वाले वर्षिक चिकित्सकीय जांच के दौरान भी यह टेस्ट करवाने के लिए कहा है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस आदेश से पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में सभी प्रकार की भर्ती और पदोन्नति के अवसर पर डोप टेस्ट अनिवार्य होगा।
इसी तरह पंजाब सरकार के सभी सिविल/पुलिस कर्मचारियों की सालाना डाक्टरी जांच के दौरान भी यह टेस्ट जरूरी होगा। पंजाब से नशे के खात्मे के लिए पिछले तीन दिनों के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र से नशे के सौदागरों को मौत की सजा की सिफारिश करने, नशे से हुई मौतों की जांच कराने की घोषणाओं की कड़ी में यह तीसरी घोषणा है।