Edited By Vatika,Updated: 06 Apr, 2024 11:59 AM
इस नियम को राज्य सरकारों की ओर से नोटिफाई किया जाएगा। पहले जन्म रजिस्टर करते समय केवल परिवार का..
पंजाब डेस्कः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए नए नियम तय किए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय के तैयार किए गए मॉडल नियमों के अनुसार बच्चे के जन्म का पंजीकरण करते समय पिता और मां दोनों के धर्म को अलग- अलग दर्ज किया जाएगा। इस नियम को राज्य सरकारों की ओर से नोटिफाई किया जाएगा। पहले जन्म रजिस्टर करते समय केवल परिवार का धर्म दर्ज किया जाता था, अब जो प्रस्तावित 'फॉर्म नंबर 1 जन्म रिपोर्ट' है उसमें धर्म वाले कॉलम का विस्तार किया जाएगा इसमें अब पिता का धर्म और मां का धर्म भी बताना होगा।
राष्ट्रीय स्तर पर होगा जन्म और मृत्यु डाटाबेस
संशोधित अधिनियम के मुताबिक जन्म और मृत्यु डाटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर मंनटेन किया जाएगा और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी. आर.) के लिए किया जा सकता है, मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे अन्य डाटाबेस को अपडेट करने के लिए भी किया जा सकता है। इस कानून से जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा जरूरी दस्तावेज होगा जिसके जरिए सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। नए कानून से देश में जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने के लिए तमाम दस्तावेजों को दिखाने से बचा जा सकेगा।