Edited By Kamini,Updated: 03 Nov, 2023 01:35 PM
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुभाष चंद्र ने आपराधिक संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरदासपुर जिले सख्त पाबंदियां लगाई हैं।
गुरदासपुर : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुभाष चंद्र ने आपराधिक संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरदासपुर जिले सख्त पाबंदियां लगाई हैं। उन्होंने चेहरे पर कपड़ा बांधकर या चेहरा ढंककर चलने या वाहन चलाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध जिले में सुरक्षा, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुभाष चंद्र ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि शहरों एवं विभिन्न क्षेत्रों में नकाबपोशों द्वारा लूट, हत्या, डकैती एवं चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जब पुलिस द्वारा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है तो फुटेज में घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का चेहरा पूरी तरह कपड़े या मास्क से ढका होने के कारण आरोपियों की पहचान नहीं हो पाती है।
इन सबको देखते हुए चेहरे पर कपड़ा लगाकर या मुंह ढककर पैदल चलने या वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध आदेश 1 नवंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक लागू रहेंगे।
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