Edited By Neetu Bala,Updated: 28 Dec, 2023 03:55 PM
, जिला गुरदासपुर में पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक या प्लास्टिक डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
गुरदासपुरः सुभाष चन्द्र, पी.सी.एस. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने दंड संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला गुरदासपुर में पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक या प्लास्टिक डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर सुभाष चंद्र ने कहा कि सिंथेटिक डोर बहुत मजबूत होती है, न तो पिघलती है और न ही टूटती है। इस डोर से दुपहिया वाहन चालकों के गले और कान तो काटे जाते ही हैं, इनमें फंसकर उड़ रहे पक्षियों के मरने की भी कई घटनाएं होती हैं। अतः जब इस सिंथेटिक डोर का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए किया जाता है तो यह मानव जीवन, राहगीरों एवं पक्षियों के लिए घातक सिद्ध होता है, अतः इस दरवाजे पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला गुरदासपुर में पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर जिले में पाबंधी का यह आदेश 15 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित डोर के खरीदता है या बेचता है तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने या जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम 1800-180-1852 पर दें। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इन निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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