Edited By Kamini,Updated: 23 Jan, 2024 07:44 PM
शिक्षा विभाग ने यौन उत्पीड़न की मिली गंभीर शिकायत के मद्देनजर के एक शिक्षा अफसर के विरुद्ध सख्त आदेश जारी किए हैं।
पंजाब डेस्क: शिक्षा विभाग ने यौन उत्पीड़न की मिली गंभीर शिकायत के मद्देनजर के एक शिक्षा अफसर के विरुद्ध सख्त आदेश जारी किए हैं। मिली खबर के अनुसार शिक्षा विभाग ने अवतार सिंह ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अफसर शिक्षा ब्लॉक खन्ना 2 जिला लुधियाना को सस्पेंड कर दिया है। ब्लॉक के समूह स्कूल के प्रमुखों से प्राप्त यौन उत्पीड़न की गंभीर शिकायत मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है।
अवतार सिंह को उक्त मामले के मद्देनजर पंजाब सिविल सेवाओं (सजा व अपील) अधिनियम 1970 के नियम 4 (1) अनुसार तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवाओं से सस्पेंड किया गया है। इस समय दौरान उसका हैड क्वार्टर दफ्तर जिला शिक्षा अफसर (एलीमेंटरी) पठानकोट किया जाता है। इस दौरान अधिकारी को नियमों अनुसार गुजारा भत्ता मिलेगा। यह आदेश समर्थ अधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किए गए हैं। इस तुरंत प्रभाव से लागू किए जाएं।
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